Monday, July 10, 2017

जीएसटी से रसोई गैस की सभी सेवाएं हुई महंगी







कोलकाता, 10 मई
जीएसटी लागू होने के बाद रसोई गैस की कीमत बढ़ेगी,यह आशंका पहले ही जाहिर की जा रही थी। इस महीने के शुरू से जीेएसटी चालू होने के बाद देखा जा रहा है कि एक ही झटके में रसोई गैस के सिलेंडर पर 32 रुपए का खर्च बढ़ गया है। लेकिन इतना ही होता तो गनीमत थी। रसोई गैस डीलरों के पास पहुंचे निर्देश के मुताबिक एलपीजी से संबंधित सभी मामले में   जीएसटी लगेगा। रसोई गैस के मामले में यह जहां पांच फीसद है, दूसरे मामलों में यह 18 फीसद है। हाल तक इस बारे में किसी तरह का अतिरिक्तकर नहीं लगता था।
मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में रसोई गैस के सिलेंडर पर चार फीसद वैट लगता था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जब सत्ता संभाली, दिल्ली में यूपीए की सरकार ने अचानक रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी। राज्य के लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने जून 2011 में वैट से छूट देने का एलान किया। तब से रसोई गैस पर वैट नहीं लगता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने सबसिडी वाले सिलेंडर पर पांच फीसद जीएसटी लागू कर दिया है। बगैर सबसिडी वाले सिलेंडर पर यह लागू नहीं है। जीएसटी सिलेंडर की कीमत पर लगता है, इसके तहत राज्य में सिलेंडर की कीमत में 32 रुपए की वृद्धि हुई है।
दूसरी ओर, रसोई गैस से जुड़ी दूसरी सेवाओं पर 18 फीसद जीएसटी लगाया गया है। इस बारे में सरकारी निर्देश भी पहुंच गया है। बताया जाता है कि गैस में किसीतरहकी समस्या नहीं होने पर भी एक तय समय के भीतर गैस सर्विस करवाना बाध्यतामूलक  हो गया है। ग्राहकों को जीएसटी समेत काम करवाना होगा। हालांकि डीलरों का कहना है लीकेज जैसे आपातकालीन समस्या होने पर जीएसटी नहीं ली जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद रसोई गैस का नया कनेक्शन लेने के लिए 75 रुपए से बढ़कर 89 रुपए, गैस ट्रांसफर के लिए दस्तावेज जमा करवाने की रकम 75 से बढ़कर 89 रुपए, रेगुलेटर खराब होने से संबंधित कागज जमा करने की फीस 75 से बढ़कर 89 रुपए, नए कनेक्शन में खर्च 100 रुपए से बढ़कर 118 रुपए, दूसरे सिलेंडर के लिए 100 रुपए से बढ़कर 118 रुपए, नई ब्लू बुक के लिए 50 रुपए के बजाए 59 रुपए, सिंगल ओवन की मरम्मत के लिए 100 रुपए के बजाए 118 रुपए, दो ओवर वाले चुल्हे की मरम्मत के लिए 150 रुपए के बजाए 177 रुपए का भुगतान करना होगा। 

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